यूपी के ग्रेटर नोएडा में ‘डिजिटल रेप’ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नाबालिग भाई-बहन के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। पीड़ितों के घर में जबरन घुसकर आरोपी ने दरिंदगी को अंजाम दिया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओें में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्रेटर नोएडा स्थित थाना दनकौर क्षेत्र के खेरली कस्बा में 52 साल के व्यक्ति पर घर में घुसकर दो नाबालिग सगे भाई-बहन के साथ ‘डिजिटल रेप’ करने का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर थाना दनकौर पुलिस ने आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आरोपी का भी मेडिकल परीक्षण कराकर उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों की बात मानें तो शराब के नशे में आरोपी ने ‘डिजिटल रेप’ जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। खेरली कस्बा में एक परिवार में पांच नाबालिग बच्चे रहते थे।
पति और पत्नी मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे। पैसे कमाने के सिलसिले में माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे। बच्चों को घर में अकेला पाकर आरोपी ने ‘डिजिटल रेप’ जैसा घिनौना कृत्य को अंजाम दिया है। पुलिस सूत्रों की मानें तो आरोपी ने माता-पिता के घर में नहीं होने का फायदा उठाकर बच्चों को अपने पास खेलने का लालच देकर उनके साथ ‘डिजिटल रेप’ किया।
कोतवाली दनकौन के एसएचओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पीड़ित बच्चों की उम्र करीब 6 से 7 साल की है। परिजनों की शिकायत पर तुरंत सख्त एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो ऐक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।
जानिए क्या होता है डिजिटल रेप?
किसी भी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने को रेप कहा जाता है। लेकिन,
‘डिजिटल रेप’ की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। आम भाषा में डिजिट का मतलब अंकों से ही लगाया जाता है। आमतौर पर लोग ‘डिजिटल रेप’ को ऑनलाइन अपराध मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अंग्रेजी भाषा में ‘डिजिट’ का अर्थ हिंदी में अंक होता है, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजी के शब्दकोश में अंगुली, अंगूठे, पैर की अंगुली, आदि शरीर के अंगों को भी डिजिट कहा जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को उसकी सहमति के बिना स्पर्श करता है तो उसे ‘डिजिटल रेप’ कहते हैं।
आम भाषा में समझें तो पुरुष द्वारा अपने प्राइवेट पार्ट्स को छोड़ शरीर के अन्य अंगों से महिला के प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी को ‘डिजिटल रेप’ कहा जाता है। ऐसे में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाती है। नाबालिग बच्चों के मामले में पोक्सो एक्ट में भी केस दर्ज किया जाता है।