दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट के जज पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए को जज को बदलने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सुकेश को कड़ी फटकार लगाते हुए उसकी न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।

दिल्ली पुलिस ने 200 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुकेश चंद्रशेखर को आज को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सुकेश ने याचिका दायर कर इस केस को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की।
सुकेश ने अपनी याचिका में जज पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने सुकेश द्वारा याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पीठासीन अधिकारी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सुकेश की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी है।
वहीं 10 मार्च को भी उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले 24 फरवरी को, दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए गए कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन दिन की रिमांड पर दे दिया था।
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