आयुक्त कार्यालय में विरोध प्रदर्शन और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई में उपस्थित न होने पर सोमवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

संवासिनी कांड के विरोध में किया था हंगामा
साथ ही अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुकदमे की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है। बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को फर्जी ढंग से आरोपित बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को भारतीय युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष एसपी गोस्वामी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय परिसर में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा किया था।
संसद की कार्यवाही का हवाला देकर मांगा था समय
पुलिस ने मौके से सुरजेवाला, गोस्वामी आदि को गिरफ्तार किया था। मामले में सोमवार को आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई होनी थी। सुरजेवाला की ओर से संसद की कार्यवाही का हवाला देते हुए कोर्ट से कोई अन्य तारीख देने की अपील की गई। अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि आरोपितों को व्यक्तिगत उपस्थिति का अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है।
GDS Times | Hindi News Latest News & information Portal