मुजफ्फरनगर में जानसठ थानाक्षेत्र में तीन साल की बच्ची का अपहरण कर रेप करने के मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को फांसी की सजा व साजिश रचने वाले अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फांसी वाले अभियुक्त पर कोर्ट ने 1.43 लाख व आजीवान कारावास वाले अभियुक्त पर 43 हजार रुपये का जुर्माना किया। मात्र साढ़े सात माह के भीतर पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते यह निर्णय कोर्ट ने सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा व दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि जानसठ थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी तीन वर्षीय बच्ची का 12 जून 2022 को सुबह लगभग सवा आठ बजे सोनी उर्फ सुरेन्द्र व राजीव उर्फ टोटा निवासीगण जानसठ मंदिर में ले जाने के बहाने साथ ले गए थे। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की। बच्ची जंगल में घायल अवस्था में मिली थी। उसके मुंह व नाक में मिट्टी भरी हुई थी। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। उसे उपचार के लिए मेरठ रेफर किया। दो दिन उपचार के बाद बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
थाना प्रभारी जानसठ विश्वजीत सिंह ने मात्र 26 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सोनी को फांसी की सजा सुनाते हुए 1.43 लाख रुपये का जुर्माना व अपराधिक षडयंत्र रचने वाले अभियुक्त राजीव उर्फ टोटा को आजीवन कारावास की सजा व 43 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने बताया कि यदि अभियुक्त फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करता है तो उसे पहले एक लाख 43 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।
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