जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को विधानसभा में पांच महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इन विधेयकों में मंत्रियों और विधायकों (MLAs) के वेतन व भत्तों, पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी के अलावा जीएसटी (GST) और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से जुड़े कानून में संशोधन के प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे प्रमुख प्रस्ताव विधायकों के मासिक पारिश्रमिक से जुड़ा है, जिसके तहत विधायकों का मौजूदा कुल वेतन 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, अंतिम रूप लेने से पहले इन प्रस्तावित बदलावों को विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके पास कानून, न्याय और संसदीय मामलों का विभाग भी है, ने ‘जम्मू-कश्मीर मंत्री और राज्य मंत्री वेतन अधिनियम, 1956’ में संशोधन के लिए बिल पेश किया। सदन में पेश किए जाने से पहले इस कानून को आधिकारिक गजट के एक विशेष अंक में प्रकाशित किया गया था।
सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़े बिल पेश किए गए
मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा के सदस्यों की सैलरी और भत्तों से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखने वाला एक बिल भी पेश किया। एक अन्य बिल में ‘जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा सदस्य पेंशन अधिनियम, 1984’ में बदलाव का प्रस्ताव है। पारिश्रमिक और पेंशन से जुड़े ये तीनों उपाय मौजूदा विधायकों, मंत्रियों और विधानसभा के पूर्व सदस्यों पर लागू मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करने के उद्देश्य से लाए गए हैं। सैलरी में प्रस्तावित संशोधन विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान इस मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद लाया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों वाली एक सदन समिति ने इस मामले की जांच की थी और मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। इनपुट में बताए गए प्रस्ताव के अनुसार, एक विधायक की मौजूदा कुल मासिक सैलरी 1.8 लाख रुपये है, जो बढ़कर 3 लाख रुपये हो सकती है। इस सिफारिश में टेलीफोन खर्च और हाउसिंग लोन से जुड़े प्रावधानों सहित विभिन्न भत्ते और सुविधाएं भी शामिल हैं। सैलरी, भत्तों और पेंशन में प्रस्तावित संशोधनों पर अंतिम स्थिति बिलों के आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्पष्ट होगी।
बिल का मकसद नियम-आधारित शासन और कामकाज को आसान बनाना है
पारिश्रमिक से जुड़े कानूनों के अलावा, अब्दुल्ला ने एक बिल पेश किया जिसका मकसद कानूनों को एक साथ लाना और उनमें संशोधन करना है, ताकि अनुमति-आधारित नियंत्रणों की जगह नियम-आधारित शासन व्यवस्था लाई जा सके। इस प्रस्तावित कानून का मकसद नागरिकों और कारोबारियों को योजना बनाने, निवेश करने और कामकाज चलाने के लिए ज़्यादा निश्चितता देना है। इसका मकसद जम्मू-कश्मीर में ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (कारोबार में आसानी) और ‘ईज़ ऑफ़ लिविंग’ (जीवन-यापन में आसानी) को बेहतर बनाना भी है। साथ ही, इसके लक्ष्यों में रोज़गार पैदा करने को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और लंबे समय तक आर्थिक विकास में मदद करना शामिल है।
जम्मू-कश्मीर GST कानून में भी बदलाव की तैयारी
मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट, 2017 में संशोधन के लिए एक बिल भी पेश किया। अब्दुल्ला ने वित्त मंत्री के तौर पर यह कानून पेश किया। यह बिल विधानसभा के चल रहे ऑटम सेशन (पतझड़ सत्र) में पेश किए गए पांच कानूनों में से एक है। सोमवार को पेश किए गए पांच बिलों में GST, मंत्रियों और विधायकों के वेतन-भत्ते, पूर्व विधायकों की पेंशन और कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
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