शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर बेल दी।
ईडी के समन का पालना ना करने पर ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी और केजरीवाल अदालत से निकल गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।
इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश न होने पर मामले में समन जारी किया था।
शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। सेशन कोर्ट ने कहा, दिल्ली के सीएम इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायत मामलों में केजरीवाल को समन जारी किया था। जहां उन्हें पहला समन 7 फरवरी को जारी किया गया था, वहीं दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को समन जारी किया गया था। एसीएमएम अदालत में इन दोनों मामलों पर आज सुनवाई हो रही है।
जानकारी के लिए बता दें कि केजरीवाल को ईडी द्वारा आठ समन जारी किए गए। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं।