क्षेत्रीय विधायक मंजू अग्रवाल बीमा कंपनी के अभिकर्ता बदन कुमार सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज कराई है। अभिकर्ता द्वारा बीमा का फर्जी कागजात बनाकर विधायक के साथ धोखाधड़ी किया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि स्कार्पियो वाहन का बीमा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय के अभिकर्ता बदन कुमार सिंह से कराया गया था। अभिकर्ता इंश्योरेंस कराने के नाम पर 21,979 रुपए 10 मार्च को लिया था। अभिकर्ता ने जो कागज उपलब्ध कराया। उसके अनुसार बीमा की वैधता तिथि मार्च 2023 थी। इसी बीच मेरा वाहन गया-पटना मार्ग पर धनरुआ के पास दुर्घटना ग्रस्त हो गया।
बीमा कराया नहीं, दिया फ़र्ज़ी काग़ज़
जब मैंने बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति का दावा किया तो पता चला कि मेरी गाड़ी का बीमा हुआ ही नहीं है। बल्कि फर्जी कागजात बनाकर दे दिया गया है। इस संबंध में अभिकर्ता बदन कुमार सिंह से पूछताछ किया तो कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। विधायक ने कहा कि मुझे संदेह है कि अभिकर्ता ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। सही कागजात बनाकर नहीं दिए हैं। जिसके कारण क्षतिपूर्ति का दावा लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई किए जाने को लेकर मुकदमा किया गया है।
क्या है फ़र्ज़ीवाड़े के ख़िलाफ़ नियम
फ़र्ज़ीवाड़ा या धोखा या ठगी ये सब मामले कानून की धारा 420 के अंतर्गत आते हैं। इस धारा में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छल-कपट करता है, धोखा देता है, बेईमानी से उसकी बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति हड़पता है, उसे नष्ट करता है या इस काम में किसी दूसरे की मदद करता है तो उसके खिलाफ धारा 420 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए दूसरे के साथ जालसाजी करके, नकली हस्ताक्षर कर के, काग़ज़ फेरबदल करके किसी को ठगता है तो उसपर 420 का मुक़दमा किया जाता है।