उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने और लिखित व शारीरिक परीक्षा से राहत देने का भी निर्णय लिया गया है।
चार विभागों की भर्तियों में मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों को प्रदेश के चार विभागों में भर्ती के दौरान 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इनमें पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग शामिल हैं। वर्ष 2022 में अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराना है।
25 नहीं, अब 28 साल तक आवेदन का मौका
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत अधिकतम आयु सीमा 25 साल से बढ़ाकर 28 साल किए जाने का प्रावधान है। इस छूट से सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी पाने की तैयारी करने वाले युवाओं को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। हालांकि, भर्ती के समय संबंधित पद की नियमावली और जारी विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता शर्तें भी लागू होंगी।
लिखित और शारीरिक परीक्षा से मिलेगी छूट
पूर्व अग्निवीरों को संबंधित चार विभागों की भर्तियों में लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का निर्णय लिया गया है। उन्हें केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। सरकार का मानना है कि अग्निवीर पहले ही सैन्य प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता से जुड़ी प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में यह छूट उनके लिए रोजगार के अवसर आसान बना सकती है।
सैन्य सेवा के बाद सरकारी नौकरी के अवसर
अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा देने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार के इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में नियुक्ति पाने का अवसर मिलेगा। भर्ती नियमों में संशोधन के बाद इन विभागों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित नियमावली और भर्ती विज्ञप्तियों के अनुसार आगे बढ़ेगी।
GDS Times | Hindi News Latest News & information Portal