इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एक कर्मचारी जो पक्षाघात (Paralysis) से पीड़ित है और जो अपनी स्थिति के कारण कार्यालय आने की स्थिति में नहीं है। वह चिकित्सा अवकाश के दौरान वेतन पाने का पूरा हकदार है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने यह टिप्पणी करते हुए अपने कर्मचारी के वेतन …
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