प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, भारत के राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल राज्य विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत विचार-विमर्श हेतु भेजेंगे। केरल राज्य विधानसभा के विचार प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और संसद में केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने हेतु केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले नाम में यह बदलाव किया गया है, जिसकी तारीखों की घोषणा अभी तक भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा नहीं की गई है। इसी वर्ष जनवरी में, केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन को पत्र लिखकर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ रखने के कदम का समर्थन किया था। बाद में चंद्रशेखर ने अपने पत्र का उत्तर देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और सोशल मीडिया पर उत्तर साझा करते हुए कहा कि ‘केरलम’ नाम राज्य के इतिहास, भाषा और जड़ों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे पुनर्स्थापित करना हमारी विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक कदम है। भाजपा और एनडीए हमेशा से केरल की परंपराओं, संस्कृति और आस्था की रक्षा के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की कुछ राजनीतिक पार्टियों का इन मूल्यों और मान्यताओं का उल्लंघन करने का लंबा इतिहास रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे लिए, ‘विकसित केरल, सुरक्षित केरल और आस्था की रक्षा’ सिर्फ नारे नहीं हैं। ये हमारा मिशन है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि केरल और उसके लोगों के हित में जो भी अच्छा होगा, उसका वे हमेशा समर्थन करेंगे।
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