सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) ने शुक्रवार को कहा कि जुबीन गर्ग की मौत का मामला अभी भी जांच के अधीन है, और अब तक उन्हें किसी भी प्रकार की साजिश का संदेह नहीं है। सिंगापुर पुलिस ने अपने बयान में कहा कि उनकी जांच रिपोर्ट सिंगापुर कोरोनर्स एक्ट, 2010 के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर, राज्य कोरोनर एक कोरोनर जांच (सीआई) आयोजित करेगा, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जनवरी और फरवरी 2026 में निर्धारित है।
एसपीएफ ने कहा कि सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) श्री जुबीन गर्ग की मृत्यु की परिस्थितियों के संबंध में ऑनलाइन चल रही अटकलों से अवगत है, और भारतीय मीडिया ने बताया है कि भारत में एक विशेष जांच दल ने गर्ग की हत्या के लिए चार लोगों पर आरोप लगाया है। एसपीएफ द्वारा सिंगापुर कोरोनर्स एक्ट 2010 के अनुसार मामले की जांच अभी भी जारी है। अब तक की हमारी जांच के आधार पर, एसपीएफ को गर्ग की मृत्यु में किसी भी प्रकार की साजिश का संदेह नहीं है।
एसपीएफ की जांच पूरी होने पर, निष्कर्ष सिंगापुर के राज्य कोरोनर को सौंपे जाएंगे, जो कोरोनर जांच (सीआई) करेंगे। सीआई जनवरी और फरवरी 2026 में होने वाली है। सीआई कोरोनर के नेतृत्व में मृत्यु के कारण और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए की जाने वाली एक तथ्य-खोज प्रक्रिया है। इसके निष्कर्ष समाप्त होने पर सार्वजनिक किए जाएंगे। एसपीएफ इस मामले की पूरी और पेशेवर जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम संबंधित पक्षों से धैर्य और सहयोग की अपील करते हैं। इस बीच, हम जनता से अटकलें न लगाने और अपुष्ट जानकारी न फैलाने का आग्रह करते हैं,” एसपीएफ ने आगे कहा।
इससे पहले, 12 दिसंबर को, असम पुलिस की एसआईटी ने गुवाहाटी के कामरूप स्थित मुख्य न्यायिक न्यायाधीश की अदालत में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य आरोपपत्र लगभग 2,500 पृष्ठों का है, और सहायक दस्तावेज़ लगभग 12,000 पृष्ठों के हैं। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर तय की है। इस मामले के संबंध में, एसआईटी/सीआईडी ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य कार्यक्रम आयोजक श्यामकानु महंत, जुबीन गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी, सह-गायक अमृतप्रवा महंत, जुबीन के चचेरे भाई संदीपान गर्ग और दो पीएसओ, नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य शामिल हैं।
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