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नीट-यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद करने से इनकार करने के विस्तृत कारणों के साथ अपना निर्णय शुक्रवार को सुनाएगा।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जे.बी पार्डीवाला और मनोज मिश्र शामिल हैं दो अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी।

23 जुलाई को, आइआइटी मद्रास द्वारा किए गए डाटा विश्लेषण और रिकॉर्ड पर रखे गए अन्य आंकड़ों का हवाला देते हुए, शीर्ष अदालत ने पुन: परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया था और टिप्पणी की कि नीट यूजी प्रश्न पत्र संगठित तरीके से लीक नहीं हुआ था।

18 जुलाई को भी हुई थी सुनवाई
मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 के पेपर लीक और नतीजों को लेकर उठे सवालों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर पिछली सुनवाई 18 जुलाई को हुई थी, जिसके दौरान CJI ने NTA को आदेश दिया था कि परीक्षा का पूरा रिजल्ट शनिवार, 20 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करें। इस आदेश के अनुपालन में एजेंसी ने परिणाम जारी कर दिया था।

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