आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची के पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त तापस कुमार दत्ता की पत्नी रुपर्णा दत्ता को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बुधवार को रुपर्णा दत्ता ने सरेंडर कर जमानत अर्जी दी।

16 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा
अदालत ने आरोपी को 16 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। साथ ही उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख निर्धारित की। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह उसकी एसएलपी खारिज करते हुए दो सप्ताह में कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था।
सीबीआई ने 2 फरवरी 2022 को दी थी चार्जशीट
सीबीआई ने 2 फरवरी 2022 को मामले में तापस दत्ता के साथ रुपर्णा दत्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तापस ने सह आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश कर अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर 13.80 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की।
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