वर्ष 2018 में सड़क हादसे में घायल हुए तौफीक अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुंबई को 2.44 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। बताया गया कि गांव मसीत, गदरपुर निवासी तौफीक अहमद ने अपनी याचिका में कहा था कि 15 अगस्त 2018 को वह गदरपुर के सकैनिया मोड़ पर अपने दोस्त अनीश और अथर के साथ बातचीत कर रहा था। इसी दौरान सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से रेफर किए जाने के बाद बरेली स्थित राममूर्ति अस्पताल में करीब 20 दिनों तक उसका उपचार चला। इस दौरान उसके इलाज पर लगभग साढ़े तीन लाख रुपये खर्च हुए। मामले में दोस्त अनीस अहमद की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर जिला न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को 2.44 लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया।
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