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“न्याय की बुलडोजर नीति पर सख्त रुख के साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का विदाई फैसला”

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल रविवार को समाप्त हो रहा है, और उनके उत्तराधिकारी जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को इस पद को संभालेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने अंतिम दिन सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें “बुलडोजर न्याय” के प्रति सख्त रुख अपनाया गया।

6 नवंबर को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने राज्य सरकारों द्वारा अपराधों में शामिल व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्तियों को बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया अपनाए तोड़ने की नीति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

इस मामले की शुरुआत 2019 में पत्रकार मनोज तिबरेवाल आकाश के पुश्तैनी घर के विध्वंस से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस विध्वंस के पहले केवल मुनादी के रूप में ढोल बजाकर घोषणा की गई थी, और कोई लिखित नोटिस या कार्यवाही का कारण उन निवासियों को नहीं बताया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दे, और इस अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू करे।

सीजेआई चंद्रचूड़ के अंतिम आदेश में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की गईं:

“बुलडोजर न्याय कानून के शासन के तहत किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। यदि इसे अनुमति दी जाती है, तो संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक मान्यता, जैसा कि अनुच्छेद 300A में वर्णित है, केवल एक मृत लेख बन जाएगा।”

“बुलडोजर के माध्यम से न्याय किसी भी सभ्य न्याय प्रणाली में अज्ञात है। यदि किसी भी राज्य की शाखा या अधिकारी द्वारा मनमानी कार्रवाई की अनुमति दी जाती है, तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त करने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा।”

“राज्य के अधिकारियों की सार्वजनिक जवाबदेही आवश्यक है। जो अधिकारी ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त होते हैं, उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, और उनके कानून उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्रवाई का सामना करना चाहिए।”

सीजेआई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद को संभाला था, और अब उनके कार्यकाल का समापन हो रहा है। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर से मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे।

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