प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री देखने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी की डिग्री दिखाए जाने को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हैरानी जाहिर की और पूछा कि क्या देश को यह अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के आदेश की खबर को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।’
गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सात साल पुराने उस आदेश को रद्द किया है जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसे चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) में राशि जमा करने के लिए कहा।
GDS Times | Hindi News Latest News & information Portal