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यूपी के गाँव में उद्योग शुरू करने का बेहतरीन मौका, योगी सरकार दे रही 10 लाख तक ऋण

प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लखनऊ में बेरोजगार युवाओं और युवतियों से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एके गौतम ने बताया कि जनपद के लिए इस वर्ष 12 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को बैंक ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं देना होगा, जबकि शेष ब्याज सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभार्थियों को टर्म लोन पर पूरा ब्याज विभाग द्वारा दिया जाएगा। योजना के तहत परियोजना लागत में सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को 10 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं करना अनिवार्य होगा। आवेदन के लिए आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, आवेदक ने पूर्व में किसी बैंक या खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुदानित ऋण न लिया हो। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने युवाओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें। अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कैसरबाग या दिए गए संपर्क नंबरों पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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