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ट्रम्प समर्थित जज ने बाइडेन के ‘कीपिंग फैमिलीज टुगेदर’ इमिग्रेशन नीति को निरस्त किया

राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नियुक्त एक जज ने बाइडेन प्रशासन की ‘कीपिंग फैमिलीज टुगेदर’ नीति को निरस्त कर दिया है। इस नीति के तहत कुछ अमेरिकी नागरिकों के अवैध आप्रवासी जीवनसाथियों को अमेरिका में कानूनी स्थिति दी जाती थी।

यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जे कैंपबेल बार्कर ने यह निर्णय ट्रम्प के 2024 चुनावी जीत की घोषणा के तुरंत बाद लिया। बाइडेन प्रशासन ने इस वर्ष की शुरुआत में इस नीति की घोषणा की थी ताकि मिश्रित-स्थिति वाले परिवारों के बीच पारिवारिक एकता को बढ़ावा दिया जा सके। इस नीति के तहत अमेरिकी नागरिकों के अवैध आप्रवासी जीवनसाथियों को देश से निर्वासन से बचाने का प्रयास किया गया था, जिसमें उन्हें कानूनी तौर पर काम करने की अनुमति भी शामिल थी। इसके अंतर्गत उन लोगों को संरक्षण दिया गया था जो 10 वर्षों से बिना किसी गंभीर अपराध के अमेरिका में रह रहे थे।

सीएनएन के अनुमान के अनुसार, बाइडेन प्रशासन की इस नीति का असर लगभग 7.5 से 8 लाख लोगों पर पड़ सकता था। लेकिन ट्रम्प की अमेरिका-मेक्सिको सीमा को सील करने और बड़े पैमाने पर निर्वासन की योजना के साथ, बाइडेन की यह नीति जल्दी ही निरस्त कर दी गई।

जज बार्कर का यह निर्णय टेक्सास समेत अन्य रिपब्लिकन शासित राज्यों द्वारा दायर मुकदमे के अनुरूप था, जिसमें इस नीति को अमेरिकी इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन बताया गया था।

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