मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों और उपक्रमों में काम कर रहे 3.25 लाख ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। श्रम विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब इन कर्मचारियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, भविष्य निधि (पीएफ), और साप्ताहिक अवकाश जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।अब इन आउटसोर्स कर्मचारियों को कोर्ट में याचिका दायर करने का भी अधिकार मिलेगा, यदि कोई कंपनी इन निर्देशों का पालन नहीं करती है। गाइडलाइन में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी आउटसोर्स एजेंसियां जो इन विभागों में काम कर रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
प्रदेश सरकार लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है। इस नए निर्देश से ठेका और आउटसोर्स कर्मियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।
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