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Indian Railway ने लॉन्च किया एक नया ऐप

भारतीय रेलवे (Indian Railway) यात्रियों को तो कई सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। अब रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के लिए ‘संज्ञान ऐप’ (Sangyaan App) लॉन्च किया है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के चीफ मनोज यादव ने बताया कि संज्ञान ऐप पर तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में गहन जानकारी मिलेगी।

यह ऐप जुलाई से सुचारू रूप से काम करेगा। इस ऐप की जानकारी खुद रेलवे बोर्ड ने दी। पिछले साल अधिनियमित, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) क्रमशः ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार हैं।

रेलवे बोर्ड ने बताया कि यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है। इस ऐप का उद्देश्य आरपीएफ कर्मियों को नए और पुराने दोनों आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को आसानी से समझाना है। इस ऐप पर इन अपराधिक कानूनों की व्यापक जानकारी होगी।

क्या है संज्ञान ऐप की विशेषता

  • इस ऐप में सभी आरपीएफ कर्मियों को BNS, BNSS और BSA के एक्ट की जानकारी मिलेगी। आरपीएफ कर्मी आसानी से अपराधिक कानूनों के बारे में पढ़, रिसर्च या फिर रेफरेंस दे सकते हैं।
  • इसके अलावा इस ऐप पर मौजूद कंपैरिजन टेबल की मदद से वह आसानी से पुराने और नए अपराधिक कानूनों की तुलना कर सकते हैं। इस टेबल की मदद से वह अपराधिक कानूनों में हुए बदलावों को समझ सकते हैं और एक लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार कर सकते हैं।
  • संज्ञान ऐप पर एडवांस सर्च टूल भी मौजूद है। इस टूल की मदद से रेलवे सिक्योरिटी से जुड़े रेलवे लीगल एक्ट और रूल्स के बारे में जान सकते हैं। रेलेवे बोर्ड ने बताया कि इस ऐप पर रेल सुरक्षा बल अधिनियम- 1957, रेल अधिनियम-1989, रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम- 1966 और आरपीएफ नियम- 1987 भी शामिल हैं।

रेलवे बोर्ड ने संज्ञान ऐप को लेकर कहा कि इस ऐप पर रेलवे प्रोटेक्शन से जुड़े सभी लीगल जानकारी मौजूद है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक ने ई-बुक और प्रिंट दोनों प्रारूपों में ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 पर पुस्तिका’ भी जारी की है। अपराधिक कानूनों को समझने में ई-बुक और प्रिंट भी काफी मदद करेगी।

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