त्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को फाइनेंस बिल 2023 को सदन के पटल पर रखा। अडानी-हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच फाइनेंस बिल लोकसभा में पारित भी हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

सदन में निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा- मैं पेंशन के इस मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी दौरों पर क्रेडिट कार्ड भुगतान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसे केंद्रीय रिजर्व बैंक को देखना चाहिए।
ये भी है प्रस्ताव: रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस बिल में डेट म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी में अपनी संपत्ति का 35 फीसदी से कम निवेश करते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से वंचित करने का प्रस्ताव है। इस तरह के म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। संसद की मंजूरी मिलने पर ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाओं के धारक जो अपनी संपत्तियों का 35 फीसदी इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं उन पर उनकी स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा।
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