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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने उनकी जमानत पर फैसला सुनाया है।

शर्तों के साथ मिली 8 हफ्तों की जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की जमानत दी है। अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है।

आशीष मिश्रा को छोड़ना होगा यूपी

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। जमानत पर रिहा होने के एक हफ्ते बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे।

क्या है लखीमपुर खीरी हिंसा मामला?

लखीमपुर के तिकुनिया में तीन अक्टूबर 2021 को तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे से पहले किसानों के प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई थी। तेज रफ्तार एक एसयूवी ने कई किसानों को रौंद दिया था। हादसे में चार किसानों की मौत हो गई थी। जिस एसयूवी से हादसा हुआ, उसमें आशीष मिश्रा भी बैठे थे। हादसे के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी।

हिंसा में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं समेत चार लोगों की मौत हुई थी। आशीष मिश्रा मामले में मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने आशीष और उनके तीन साथियों को नवंबर 2021 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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