दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के मामलों में कमी के मद्देनजर गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना वापस लेने का आदेश जारी किया है। हालांकि, भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर जनता को मास्क पहनने की सलाह दी गई है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले महीने एक बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में गिरावट के बीच 30 सितंबर के बाद जुर्माना लगाना बंद करने का फैसला किया था। हालांकि, कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि डीडीएमए ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत मास्क पहनना 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके चलते सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद वापस ले लिया जाएगा।