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18 जुलाई से पैक्ड गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर अब देना होगा पांच प्रतिशत जीएसटी, जानिए वजह

पैक्ड गैर ब्रांडेड अनाज और खाद्य आइटम समेत कई चीजों की जीएसटी में आगामी 18 जुलाई से बदलाव होने जा रहा है। 18 जुलाई से पैक्ड गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा, जबकि अब तक इन पर जीएसटी नहीं देना पड़ता था। एसबीआइ ईकोरैप के अनुमान के मुताबिक जीएसटी दरों में होने वाले बदलाव से खुदरा महंगाई दर में 15-20 आधार अंक की मामूली बढ़ोतरी होगी।

जीएसटी दरों में बदलाव करने का फैसला

जून के आखिरी सप्ताह में जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव करने का फैसला किया गया। सरकार का मानना है जीएसटी दरों में किए गए इस बदलाव से वैल्यू चेन में कई अन्य वजहों से जो कर भार आता था, उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। दरों में बदलाव का फैसला काउंसिल की बैठक में मौजूद राज्यों के प्रतिनिधियों के समक्ष लिया गया और सभी राज्यों ने इस पर सहमति जताई थी।

होटल व अस्पताल का कमरा लेना होगा महंगा

काउंसिल के इस फैसले से महंगाई को और हवा मिलने की आशंका जाहिर की जा रही थी। वैसे अभी पिछले छह महीनों से खुदरा महंगाई दर आरबीआइ की अधिकतम सीमा छह प्रतिशत से ऊपर चल रही है। कई वस्तुओं के महंगे होने के अलावा आगामी 18 जुलाई से कई सेवाएं भी महंगी हो जाएंगी। होटल में 1000 रुपये से कम के किराये वाले कमरे लेने पर अब 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 5000 रुपये से अधिक का कमरा लेने पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई थीं। इसके बाद सभी बैंकों ने भी अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वहीं, जून के आखिरी सप्ताह में जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव करने का फैसला किया गया। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि रिटेल इंफ्लेशन की दरों में बढ़ोतरी हुई है।

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