प्रदेश के ब्लड बैंकों में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। करीब 200 ब्लड बैंकों के निरीक्षण के बाद ब्लड ट्रांसफर, जांच, भंडारण और रिकॉर्ड को लेकर सख्ती की गई है। अब हर यूनिट के डोनर से मरीज तक पहुंचने की पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। बिना जरूरत ब्लड ट्रांसफर पर रोक के साथ उसका औचित्य भी रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। दूसरे राज्यों से आने वाली यूनिट के साथ टीटीआई जांच रिपोर्ट और डोनर फॉर्म रखना अनिवार्य होगा। रक्त के परिवहन और भंडारण के दौरान तापमान का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। डोनर से मरीज तक यूनिट की ट्रेसबिलिटी भी सुनिश्चित की जाएगी। तकनीकी स्टाफ की अनुपस्थिति में ब्लड बैंक संचालित करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। डोनर, इश्यू और स्टॉक समेत सभी रजिस्टर अपडेट रखने होंगे। रिकॉर्ड में कमी मिलने पर कार्रवाई होगी। सफाई, उपकरणों का वार्षिक कैलिब्रेशन और शुल्क सूची प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है।
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