भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन में एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जबकि चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है। RBI ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने बताया कि बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी बची थी और न ही कमाई की उम्मीद नजर आ रही थी।
इन चार बैंक पर जुर्माना
आरबीआई ने चार कोऑपरेटिव बैंकों- राजर्षी शाहू सहकारी बैंक, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक, पाटन कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक में से तीन पर एक-एक लाख और एक पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक के अनुसार राजर्षी शाहू सहकारी बैंक ने न्यूनतम तरलता अनुपात के नियमों का पालन नहीं किया था। जबकि शिक्षक सहकारी बैंक नियम विरुद्ध जाकर गोल्ड लोन स्वीकृति किए थे। वहीं, पाटन बैंक पर केवाईसी नियमों उल्लंघन में कार्रवाई की गई।
इस लिए रद्द हुआ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस
रिजर्व बैंक ने बताया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को सात दिसंबर तक अपने कार्य बंद करने होंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने कमिश्नर और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने के लिए आदेश जारी करने के लिए अनुरोध की। आरबीआई ने के मुताबिक बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं बची है और आगे भी कमाई की संभावना नहीं है। इस लिए बैंक का संचालन ग्राहकों हित में नहीं है।
इनका डूबेगा पैसा
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बंद होने के बाद अकाउंट में जमा पांच लाख रुपए तक बीमा के रूप में मिल जाएंगे। इससे अधिक धनराशि होने पर नहीं मिलता। इस प्रकार बैंक से मिले आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 98.32 प्रतिशत ग्राहकों को पूरा पैसा मिलेगा।
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